टिहरी के कोट गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर ₹5100 का जुर्माना

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नई टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ‘कोट’ के ग्रामीणों ने सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा निर्णय लिया है। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में यह तय किया गया है कि अब गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बिना अनुमति के पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। इस नियम को लागू करने के लिए गांव के मुख्य रास्तों पर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं।

बिना अनुमति प्रवेश पर ₹5100 का दंड

गांव की पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर जबरन गांव में प्रवेश करता है, तो उससे ₹5100 का जुर्माना वसूला जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

फेरी वालों और कबाड़ियों के लिए सख्त नियम

ग्राम प्रधान जीत सिंह गुनसोला ने बताया कि महिला मंगल दल, नव युवक समिति और ग्रामीणों के साथ मिलकर यह फैसला लिया गया है। अब गांव में बिना अनुमति के फेरी लगाने वाले, कबाड़ी या अन्य सामान बेचने वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा। बाहरी लोगों के आने-जाने पर नजर रखने के लिए गांव के दोनों मुख्य प्रवेश द्वारों पर जुर्माने की राशि और चेतावनी अंकित कर दी गई है।